Jalandhar, February 28, 2023
पंजाब के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पंजाब कैबिनेट की सलाह से बाध्य होने के बावजूद पंजाब विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की राज्यपाल की अनिच्छा के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 3:50 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी।
पंजाब सरकार ने विधानसभा का बजट सत्र नहीं बुलाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।पंजाब सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को याचिका में प्रथम प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। याचिका में तर्क दिया गया था कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल को सरकार द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार विधान सभा बुलानी होती है। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर तीन मार्च से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की राज्यपाल से अनुमति मांगी थी। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इस बजट सत्र को फिलहाल बुलाने से इनकार कर दिया है।
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