Jalandhar, April 14, 2023
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा हैं कि आबकारी विभाग ने राज्य में बीयर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम दरें तय की हैं। इस निर्णय से बियर की मात्रा के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य और बियर के डिब्बे समायोजित किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि विभाग के इस फैसले के बाद राज्य में बीयर की खुदरा कीमत उसकी मात्रा के आधार पर अधिकतम 60 रुपये से 220 रुपये के बीच होगी।
गुरुवार को पंजाब भवन में आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी नीति 2023-24 में धारा-28 जोड़ी गई है जिसके तहत बीयर की दर उचित दर एल-2 रखने के लिए /एल-14ए खुदरा अनुबंध और एकल अनुबंध के तहत बेची जाने वाली बीयर का न्यूनतम और अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने का अधिकार सरकार के पास है।
उन्होंने बताया है कि बियर ब्रांड का फुटकर बिक्री मूल्य आबकारी नीति की धारा-3 में निर्धारित फार्मूले के मुताबिक निर्धारित किया गया है।पड़ोसी राज्यों से बियर की तस्करी रोकने के साथ-साथ बीयर की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 के एलएलपी (सिविल) संख्या 3764 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश देते हुए विभाग के अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रवर्तन गतिविधियों को बढ़ाने को कहा। पुलिस से पूरा तालमेल स्थापित किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब अगर किसी इलाके में कोई अवैध भट्टी मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होगी।
वित्त कमिश्नर विकास प्रताप ने वित्त मंत्री को बताया कि उन्होंने आबकारी कमिश्नर पंजाब को पहले ही हिदायतें जारी कर दी हैं कि वह सभी डिप्टी कमिश्नरों, जोनल डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी से निजी तौर पर मिलें ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा सकेसके।
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