Jalandhar, March 21, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500-1000 रुपये के नोटों की स्वीकृति के अलग-अलग मामलों की सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं को प्रतिनिधित्व के साथ सरकार के पास जाने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार को 12 सप्ताह के भीतर 500-1000 के नोट बदलने की बाध्यता तय करने का निर्देश दिया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतें वैध हो सकती हैं, लेकिन यह अदालत कानून के मद्देनजर उन्हें कोई राहत नहीं दे सकती है। हमें नहीं लगता कि संविधान पीठ के फैसले के बाद हमें व्यक्तिगत मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने की इजाजत होगी।
पीठ ने यह भी कहा कि संघ के कार्यों से असंतोष के मामले में, याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अदालत की एक पीठ ने केंद्र को 12 सप्ताह के भीतर बंद किए गए नोटों के आदान-प्रदान के संबंध में अपना प्रतिनिधित्व तय करने और व्यक्तिगत याचिकाओं पर विचार करने का निर्देश दिया।
जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा। पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई।बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता।
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