Jalandhar, January 10, 2023
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को झटका दिया है. कोर्ट ने सुंदर शाम अरोड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुंदर शाम अरोड़ा और आई. ए। एस। अधिकारी नीलमा सहित पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के 10 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।उक्त लोगों पर एक औद्योगिक भूखंड को एक डेवलपर (रियाल्टार) कंपनी को स्थानांतरित करने और भूखंड को काटने और टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद सुंदर शाम अरोड़ा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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