jalandhar, January 24, 2023
पंजाब सरकार ने सिंथेटिक या किसी अन्य सामग्री से बने चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और खरीद पर सख्ती से रोक लगाने और इसे तुरंत जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। डी.जी. पी. ने निर्देश दिया है कि उन सभी एस. एच. ओज़ को तत्काल अपने अधिकार क्षेत्र में छापेमारी करने के निर्देश जारी करें। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि उपरोक्त आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का था। डब्ल्यू पी। 2015 की सं. 487 (ओ. एंड एम.) दिनांक 20 जनवरी, 2015 प्रदान की जाती है।
उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को चाइना डोर के खतरे के बारे में आम जनता को सूचित करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें कि वे पतंग उड़ाने के लिए इस प्रकार की रस्सी का उपयोग न करें क्योंकि चाइना डोर बिजली का सुचालक है और यह एक खतरा पैदा करता है। मानव जीवन, विशेषकर पक्षी जीवन के लिए खतरा। इसके अलावा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार अधिसूचना संख्या 10/133/2016-एस. टी. इ.(5)/173002 के आदेश दिनांक 23.02.2018 द्वारा पंजाब में नायलॉन, प्लास्टिक या अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने के धागे को 'चीनी दरवाजा/मांझा' के नाम से जाना जाता है और जो गैर- निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों की बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, वन्यजीव और वन विभाग के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर, राज्य की नगरपालिका इकाइयों के ग्रेड III और उससे ऊपर के अधिकारी और सहायक पर्यावरण इंजीनियर हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऊपर के अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
मीट हेयर ने आगे कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ 2016 ओ. ए.2016 का नंबर 384 और ओ.ए.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संख्या 442 के तहत 11 जुलाई, 2017 को जारी निर्देशों के तहत राज्य सरकारों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के तहत किसी भी उल्लंघन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी आवश्यक है।
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