Jalandhar, April 22, 2023
शिरोमणि अकाली दल के नेता को बाजार में हथकड़ी लगाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएचओ पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए यह राशि कर्मचारी कल्याण के लिए जमा करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए सुरेश कुमार सतीजा ने कहा कि उन्होंने 2017 में शिरोमणि अकाली दल से अबोहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।
चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई थी। इसके बाद ईर्ष्यावश 17 जून 2018 को याची के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी। पंजीकृत किया गया था इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और उसे एक दिन के रिमांड पर भेज दिया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसके बाद सतीजा को प्रताड़ित किया गया। जांच के दौरान थानेदार उसे बाजार ले गए और हथकड़ी लगा दी। शिरोमणि अकाली दल के नेता ने सार्वजनिक स्थानों पर हथकड़ी लगाने को अधिकारों का हनन बताया और जांच अधिकारी अबोहर के एसएचओ बलविंदर सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की।
थानाध्यक्ष ने बताया है कि जांच के दौरान जब सुरेश कुमार सतीजा को बाजार ले गया तो उस समय काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। स्थिति का जायजा लेते हुए और उनके बचने की संभावना को देखते हुए अकाली नेता को हथकड़ी लगा दी गई। उनका तर्क था कि विभाग द्वारा गठित एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि एसएचओ ने परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया लेकिन इस तरह से हथकड़ी लगाना गलत है। अदालत ने एसएचओ पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया, हालांकि स्पष्ट किया कि यह आदेश उनके सेवा रिकॉर्ड को प्रभावित नहीं करेगा।
हाईकोर्ट ने एसएचओ को याचिकाकर्ता को जुर्माना राशि देने का आदेश दिया था लेकिन सतीजा ने कहा कि वह मुआवजा नहीं चाहती हैं लेकिन एसएचओ के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने हाईकोर्ट के कर्मचारियों के कल्याण के लिए मुआवजा राशि दिए जाने का फिर आदेश दिया है।
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