Jalandhar, March 10, 2023
सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर सात जनवरी से मोहाली में चल रहे विरोध मार्च के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई कि वाईपीएस चौक, फेज-7, फेज-3ए मोहाली में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को सरकार और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द हटाने का आदेश दिया जाए।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार व अन्य को 17 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।जनवरी से स्थापित इस मोर्चे से आम लोगों को यहां से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने संदेह व्यक्त किया कि प्रदर्शनकारी, समर्थक, कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। यह लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है और शांति और व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। जनहित याचिका में इस प्रदर्शन की तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह मोटर बैरियर, वाईपीएस चौक से मैक्स और फोर्टिस अस्पताल नहीं पहुंच सका। अनचाही गाड़ी को लेकर प्रदर्शनकारी मोर्चे पर बैठे हैं, जिससे काम करने वाले लोगों, छात्रों को परेशानी हो रही है। याचिका में कहा गया है कि बलवंत सिंह राजोआना और दविंदर सिंह भुल्लर सहित कई सिख संगठन और अन्य मोर्चे बंदी सिखों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अस्पतालों में भी लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है।
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