Jalandhar, November 13, 2022
जिला जन संपर्क दफ्तर, जालंधर
राष्ट्रीय लोक अदालत में 1186 इंतकाल केसो का मौके पर निपटारा
नागरिकों को जायदाद के इंतकाल दर्ज करवाने में नहीं होगी परेशानी –डिप्टी कमिशनर
अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में इंतकाल की रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देश
जालंधर, 12 नवंबर
डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आज बताया कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा इंतकाल के 1186 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिशनर ने बताया कि संपत्तियों के इंतकाल संबंधित कुल 1552 मामलों में से 1186 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और कुछ कमियों के चलते 366 मामले रह गए, जिसको निपटाने की प्रक्रिया कुछ दिन में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार जालंधर-1 द्वारा कुल 175, तहसीलदार जालंधर-2 द्वारा 98, तहसीलदार नकोदर द्वारा 92, तहसीलदार शाहकोट द्वारा 10 और तहसीलदार फिल्लौर द्वारा 52 मामलों मौके पर फैसला किया गया।इसी तरह नायब तहसीलदार जालंधर-1 द्वारा 290, नायब तहसीलदार आदमपुर द्वारा 22, नायब तहसीलदार जालंधर-2 द्वारा 76, नायब तहसीलदार भोगपुर द्वारा 32, नायब तहसीलदार करतारपुर द्वारा 78, नायब तहसीलदार नकोदर द्वारा 24, नायब तहसीलदार मेहतपुर द्वारा 95 मामलों का निपटारा किया गया।
जसप्रीत सिंह ने आगे कहा नायब तहसीलदार शाहकोट ने 7 नायब तहसीलदार लोहियां ने 5, नायब तहसीलदार फिल्लौर 35 , नायब तहसीलदार गोराया ने 55 और नायब तहसीलदार नूरमहल द्वारा 40 इंतकालो का मौके पर निपटारा किया गया । उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लंबित केसो का भी शीघ्र निपटारा किया जाएगा, जिसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
डिप्टी कमिशनर ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को सुचारू और समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और नागरिकों को उनकी संपत्तियों के इंतकाल के रजिस्ट्रेशन सहित अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को इंतकालों को लेकर पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एन.डी.जी.आर.एस. प्रणाली के एकीकरण के बाद, अब संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद 45 दिनों के भीतर इंतकाल का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर तबादलों का निबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी मामला लंबित न रहे।उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की ढील या अनावश्यक देरी सहन नहीं की जाएगी।
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