Jalandhar, March 23, 2023
सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' के बारे में टिप्पणी करने के लिए 2019 में दर्ज एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। हालांकि अभी सजा का ऐलान कोर्ट द्वारा किया जाना बाकी है।
राहुल गांधी की उस टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?'
भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लोकसभा सांसद गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में कथित टिप्पणी की।
राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत कोर्ट में पेश हुए थे।
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