Jalandhar, March 28, 2023
हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं या मकान बनाने के लिए जमीन लेने वालों को बड़ी राहत दी है।राष्ट्रपति ने हिमाचल मंत्रिपरिषद एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा-118 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है।
इस संशोधन के बाद अब किसी भी गैर हिमाचली को खरीदी गई जमीन का उपयोग 3 साल की जगह 5 साल में करना होगा। राज्य में पूर्व जयराम सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पिछले साल विधान सभा के मानसून सत्र में अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया था।
इसका मकसद 3 साल के लैंड यूज की लिमिट को बढ़ाकर 5 साल करना था। अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अब पांच साल के भीतर लैंड यूज करना होगा।
इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने विभिन्न परियोजनाओं, घरों या धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए जमीन ली है, क्योंकि वर्तमान में तीन साल की शर्त के कारण कई लोग निर्धारित समय में घर या अन्य परियोजनाओं का निर्माण नहीं कर सके। इस शर्त के साथ जिन लोगों ने यहां जमीन ली है वे प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ सके।
नगरीय क्षेत्रों में तीन वर्ष में निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से ही अनुमति प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसी तरह औद्योगिक इकाई के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग विभाग आदि से मंजूरी लेने में काफी समय लगता है।
सरकार की अनुमति के बाद जमीन लेने वाले को तय समय में निर्माण करना होता है। यदि समय पर भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो भूमि सरकार के पास निहित हो जाती है, लेकिन सरकार कई पूर्व नौकरशाहों और बड़े औद्योगिक घरानों पर यह कार्रवाई करने से बचती रही है।
2024. All Rights Reserved