Jalandhar, March 14, 2023
जिला आयोग ने डॉक्टर 3 लाख रुपये मुयावजा और मुकदमेबाजी खर्च में शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये देने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। शिकायतकर्ता अनु बाला, वीआईपी रोड, जीरकपुर, जिला मोहाली, ने मेसर्स एडवांस हिप एंड नी क्लिनिक, सेक्टर 47डी, चंडीगढ़ के डॉ. विनीत शर्मा के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह 1 सितंबर 2020 को दाहिने घुटने में दर्द और कुछ महीनों से बाएं घुटने में मामूली दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने जांच के बाद शिकायतकर्ता को दोनों घुटने बदलने को कहा था और कहा कि ऑपरेशन में 2 लाख 70 हजार रुपये का खर्च आएगा।
शिकायतकर्ता ने बैंक के माध्यम से डॉक्टर को 2 लाख 70 हजार रुपये दिए। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को 2 सितंबर 2020 को कॉस्मो अस्पताल, सेक्टर 62, फेज 8, मोहाली में भर्ती कराया। 3 सितंबर 2020 को ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को 7 सितंबर 2020 को डिस्चार्ज कर दिया।
डॉक्टर की सलाह के अनुसार रोगी ने सख्ती से दवा ली। शिकायतकर्ता ने बताया कि पहले दिन से बाएं घुटने में तकलीफ थी। डॉक्टर की सलाह पर जिम बाइक खरीदी और एक्सरसाइज भी की लेकिन आराम नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि वह अपने पति के साथ कई बार डॉक्टर के क्लीनिक गई। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखीं। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन सही तरीके से किया गया है। कुछ दिनों में दर्द दूर हो जाएगा लेकिन दर्द नहीं गया।
वहीं उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के चार दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उस समय शिकायतकर्ता को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें फिजियोथैरेपी की सलाह दी गई। वह शांति से घर चली गई। मई 2021 तक उनका पालन किया गया। तब तक वह आराम से चल रही थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता के पति ने भी कभी दर्द की शिकायत नहीं की। वे इलाज से संतुष्ट थे।
2024. All Rights Reserved