Jalandhar, March 21, 2023
उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस के हथियारों के चलन पर रोक और इससे होने वाली दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट भी इन हथियारों को लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुका है और यूपी के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में ही बिना लाइसेंस के बंदूक रखने और बंदूकों के इस्तेमाल का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भारत है न कि अमेरिका जहां हथियार रखने का अधिकार मौलिक अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अवैध हथियार रखने और बंदूकों के इस्तेमाल के मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि यूपी सरकार बताए कि इस संबंध में कितने मामले दर्ज हैं? राज्य सरकार ने बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
कोर्ट ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इतना ही नहीं, बिना लाइसेंस के हथियारों पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को भी पक्षकार बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु को न्यायमित्र नियुक्त किया है। अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हथा कि यूपी में बिना लाइसेंस के हथियारों का चलन परेशान करने वाला है।
बागपत इलाके में 2017 में हुए हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कदम उठाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।
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