jalandhar, December 29, 2022
नई दिल्ली सड़क आवाजाही और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों की बिक्री के साथ जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नवी नियमों का जितना फायदा पुराने वाहन बेचने वाली कंपनियां और डीलर्स को होगा उतना ही वाहन बेचने वाले आम लोगों को भी फायदा होगा । सड़क आवाजाही और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके साथ संबंधित नियम बनाए और लागू किए हैं। सड़क आवाजाही और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों की बिक्री के साथ संबंधित नियमों में बदलाव करके कार डीलरों और कंपनियों को जिम्मेवार बताया है। नवे आदेश के बाद सिर्फ आरटीओ रजिस्टर्ड डीलर्स को ही कार बेचने और खरीदने का अधिकार होगा।
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