Jalandhar, April 12, 2023
2024 के चुनाव से पहले राज्य सरकार ने राज्य में नगर निगम क्षेत्र के बाहर बनी अवैध कॉलोनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बड़ी वैध कॉलोनियों से सटी छोटी अवैध कॉलोनियों के लिए न्यूनतम 2 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता को हटा दिया है। अब ये छोटी कॉलोनियां भी वैध हो जाएंगी, जिनमें बड़ी कॉलोनियों के साथ सड़कें हैं। हालांकि, एक कॉलोनी के लिए 2 एकड़ क्षेत्र की स्थिति बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सरकार ने वैधता के लिए आवेदन करने की तारीख 14 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस संबंध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार गुपता ने सभी डीसी को पत्र भेजा है।
सरकार ने यह छूट गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर दी है। सरकार ने 4 अक्टूबर, 2022 को समिति का गठन किया था। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने स्वीकार किया है कि 19 जुलाई, 2022 को जारी नीति में कुछ खंड और मानदंड काफी कड़े हैं, जो नीति के कार्यान्वयन में बाधा बन रहे हैं। इसलिए सरकार ने कई तरह की छूट दी है। नए फैसले के तहत अब आरडब्ल्यूए, कॉलोनाइजर या कॉलोनी के पांच सदस्य संयुक्त रूप से कॉलोनी के वैधीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में उन्हें अपनी सोसायटियों का पंजीकरण कराना होगा, जबकि पहले आरडब्ल्यूए और कॉलोनाइजरों को ही आवेदन करने का अधिकार था।
सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को राहत देते हुए खाली प्लाटों पर विकास शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है।इसके साथ ही बनने वाले आवासों पर विकास शुल्क पांच प्रतिशत होगा। यह शुल्क संबंधित क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के कलेक्टर रेट से देय होगा। वाणिज्यिक खंड के लिए तीन बार। इसके अलावा, इन कॉलोनियों में औद्योगिक इकाइयों के भूखंडों, गोदामों, मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि को लेआउट प्लान में ठीक से दर्शाया जाएगा और छूट से बाहर रखा जाएगा।
पहले वैधता के लिए आवेदन करने की शर्त थी कि कॉलोनी में बिकने वाले प्लाटों की रजिस्ट्री होनी चाहिए लेकिन अब सरकार ने राहत दी है कि या तो सेल डीड या 1 जुलाई 2022 से पहले का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी मान्य होगा। इसके अलावा पहले ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए यह शर्त थी कि उनकी पहुंच मार्ग 6 मीटर और आंतरिक सड़कें 3 मीटर होनी चाहिए लेकिन अब सी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए 6 मीटर की शर्त हटा दी गई है। दूसरी ओर, पहले कॉलोनी में 500 मीटर क्षेत्र में पार्क बनाना जरूरी था, लेकिन अब कॉलोनाइजर का प्लॉट खाली और बिना बिके पड़ा है, इसलिए उसमें पार्क बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 30 सितंबर तक अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा। राज्य में 3500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से 1400 से ज्यादा कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव नगरीय निकायों ने पास कर दिया है। इनमें से 740 कॉलोनियां मानकों को पूरा करने वाली पाई गईं। इनमें से पिछले महीने ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र में आने वाली 190 कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी दी थी।बाकी कॉलोनियों को भी वैध किया जा रहा है।
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