jalandhar, January 14, 2023
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की रैपिडो को अपनी सभी सेवाएं तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने बाइक टैक्सी को लेकर एक कमेटी बनाई है बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर रैपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कंपनी को पुणे में अपनी सभी सेवाएं तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा और डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं।
रैपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी को शुक्रवार (13 जनवरी) दोपहर 1 बजे से सभी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने पर राजी हो गई है। मामले की अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।
रैपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे आरटीओ में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लोगों से रैपिडो के ऐप और उसकी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करने की भी अपील की। इसके बाद रैपिडो ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 29 नवंबर 2022 को विभाग से अनुमति पर पुनर्विचार करने को कहा था। 21 दिसंबर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे फिर से खारिज कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है।
दोबारा आवेदन खारिज होने के बाद रैपिडो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेकर निर्देश दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने 'बाइक टैक्सी' को लेकर एक स्वतंत्र कमेटी बनाई है. कमेटी जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग करती है।
इससे पहले मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को साइकिल टैक्सियों को अनुमति देने के लिए नीति बनाने में अस्पष्ट होने पर फटकार लगाई और कहा कि वह किसी न किसी तरह से अपना रुख स्पष्ट करेगी ।
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