Jalandhar, March 05, 2023
जिलाधिकारी रूपनगर डॉ. प्रीति यादव आई.ए.एस. जाबाता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत होला महल्ला के दौरान दी गई शक्तियों का प्रयोग आम जनता व कीरतपुर साहिब व श्री आनंदपुर साहिब आने वाले तीर्थयात्रियों की समस्या को प्राथमिकता के रूप में रखते हुए और होने वाले हादसों को रोकने के लिए किया गया है।इन लुटेरों से चोरी व लूटपाट की घटनाओं के मद्देनजर कीरतपुर साहिब व श्री आनंदपुर साहिब में 3 से 8 मार्च तक बाहर से पेशेवर लुटेरों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कहा गया है कि कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में तीन से आठ मार्च तक होला महल्ला का ऐतिहासिक पर्व मनाया जा रहा है। इस संबंध में प्रशासन के ध्यान में आया है कि इस होला महल्ला के दौरान बाहर के राजा से बड़ी संख्या में अनुरोध आते हैं। कुछ भिखारी अकेले आते हैं, लेकिन कुछ भिखारियों को पेशेवर लोगों द्वारा गाड़ियों में लाद कर शहर में छोड़ दिया जाता है।
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