jalandhar, February 01, 2021 6:56 pm
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कम कीमत के घर खरीदने वालों और किराए पर रहने वालों (Budget Announcements for Affordable Housing and Rental Housing) को थोड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब बैंक लोन लेकर सस्ते मकान खरीदने वालों को टैक्स में 1.5 लाख रुपये की छूट के प्रावधान को एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है।
इसका मतलब है कि किफायती घर खरीदने के लिए लोन पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट की अवधि अब 31 मार्च 2022 हो गई है। अगर आप अगले वर्ष 31 मार्च तक होम लोन ले लेते हैं तो आपको टैक्स पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने की सुविधा मिलेगी।
वहीं, वित्त मंत्री ने प्रवासी कामगारों के लिए सस्ती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए घर और रियायती दर पर घर मुहैया कराना सरकार का टारगेट है। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं से कम आमदनी वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
2024. All Rights Reserved