jalandhar, March 29, 2021 6:40 pm
आज होली का त्योहार है और इस वित्त वर्ष में केवल दो दिन बाकी रह गए हैं. 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो रही है. कुछ काम ऐसे हैं जिसकी डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो रही है. अगर इन कामों को पूरा नहीं किया तो पेनाल्टी लग जाएगी. इनमें से कई टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, ऐसे में इनका एक्टिव रहना और हर वित्त वर्ष में कम से कम एक किश्त जमा होना जरूरी है.
अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको डबल नुकसान उठाना होगा. पहला कि इन स्कीम्स को एक्टिव करने के लिए भारी जुर्माना भरना होगा और दूसरा उससे टैक्स डिडक्शन का भी लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह की एक स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF. यह एक टैक्स सेविंग्स स्कीम है जिसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. हर साल कम से कम एक किश्त जमा करना जरूरी है. अगर आपने जमा नहीं किया है तो 31 मार्च तक जरूर जमा करें नहीं तो यह इन-एक्टिव हो जाएगा और पेनाल्टी के रूप में 50 रुपए जमा करने होंगे.
PPF की तरह ही एक और सेविंग स्कीम है जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम. इस पेंशन स्कीम में भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा करने होते हैं. टियर-1 अकाउंट के लिए यह लिमिट 500 रुपए, टियर-2 अकाउंट के लिए 250 रुपए है. अगर चालू वित्त वर्ष के लिए अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो इसे 31 मार्च तक पूरा कर लें. नहीं करने पर यह अकाउंट डी-एक्टिवेट हो जाएगा. अगर डेडलाइन मिस कर दिया तो प्वॉइंट ऑफ प्रजेंस पर जाकर दोबारा इसे अनफ्रीज करना होगा.
पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में अगर आपका अकाउंट है तो 1-15 के बीच कंट्रीब्यूशन करना होता है. अगर अकाउंट ओपनिंग डेट 16 तारीख से है तो उसके लिए 31 तारीख तक इंस्टॉलसमेंट जमा करने की आखिरी तारीख है. अगर आपने इस महीने अकाउंट में जमा नहीं किया है तो यह डिफॉल्ट हो जाता है. हर डिफॉल्ट महीने के लिए 100 रुपए का फाइन और अधिकतम चार डिफॉल्ट हो सकता है. ऐसे में अगर मार्च के लिए आपने रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा नहीं किया है तो 31 तारीख तक हर हाल में जमा कर लें.
2025. All Rights Reserved